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Tuesday 7 July 2015

शिक्षा मित्रों के मसले पर काट निकालने में जुटे अफसर : सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान रखा जाएगा राज्य सरकार का पक्ष

लखनऊ (ब्यूरो) । सुप्रीम मित्रो  को बिना टी ई टी शिक्षक बनाए  जाने को अवैध करार देने के साथ प्रक्रिया रोकने सम्बन्धी आदेश आने के दूसरे दिन मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मथापच्ची  गए । शिक्षा अधिकारी अब इस कोशिश में है की कैसे इसकी काट निकली जाए, जिससे  को कोर्ट से राहत  मिल सके ।
सचिव बेसिक शिक्षा एचअएल गुप्ता  बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा  साथ अन्य विभागीय अधिकारियो के  साथ बैठक की । इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली  संशीधन पर चर्चा की गई, जिसमे शिक्षा मित्रो को शिक्षक बनाने का प्रावधान किया गया था ।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कुल में  शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है प्रदेश में २७ जुलाई २०११ को उत्तर प्रदेश निशुल्क एव् अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी करते हुए टीईटी का यह प्रावधान किया गया । इसके बाद भी शिक्षा मित्रो को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर बिना टीईटी शिक्षक बनाए जाने का निर्णय कर लिया गया ।
प्रदेश में अब तक १,३५,८२६ शिक्षा मित्रो को शिक्षक बनाया जा चुका है । सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियो के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की । बेसिक शिक्षा निदेशक से जानकारी प्राप्त की गई की शिक्षा मित्रो को शिक्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली क्या व्यवस्था की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके आधार पर कितना बचाव हो सकता है इस संबन्ध में सचिव बेसिक शिक्षा कहते है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी नही मिला है, लेकिन आगे की प्रक्रीया रोक दी गई है । सुप्रीम कोर्ट में २७  जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा । 

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